पीने वालों को अब शुद्ध बियर मिलेगी
बियर में सेकरीन जैसे उत्पाद मिलाये जाने पर रोक लगी

मध्यप्रदेश में बियर के शौकीनों के लिए खुशखबरी है. बियर अब उन्हें बिना मिलावट के शुद्ध मिला करेगी. अब बियर ऐसे पदार्थ से ही बनाई जाएगी जो अच्छी क्वालिटी के है और उन पदार्थों के बारे में जाँच अधिकारी की राय विपरीत नहीं हो .
राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश बियर तथा मद्य निषेध नियम 2002 में संशोधन करते हुए बियर के अंदर सेकरिन, और सेकरिन के समकक्ष वस्तुओं जिनमे सुक्रामीन, शुगरोल और इनके मिश्रण का या ऐसे रासायनिक या कृत्रिम उत्पाद, या जो की रासायनिक या कृत्रिम रूप से सेकरीन या हाप के प्रतिरूप रासायनिक है. इनका उपयोग बियर के निर्माण में प्रतिबंधित कर दिया गया है.
साथ ही हिदायत दी गई है की वार्ट 60 डिग्री फेरन्हाईट तापमान पर 1073 से उच्चतर गुरुत्व पर नहीं बनाया जाएगा. साथ ही रेक में रखने तथा बोतल भराई क़क्ष से हटा दिए जाने के बाद बियर में कुछ भी नहीं मिलाने के निर्देश दिए गए हैं.यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागु हो गई है.
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