मध्य प्रदेश में गेहूं की स्टॉक सीमा लागू की गई थोक व्यापारी 3 हजार व रिटेलर 10 मेट्रिक टन से ज्यादा स्टॉक नहीं रखेंगे
खाद्य सुरक्षा प्रबंध करने तथा जमाखोरी और बेईमानी से की जा रही सट्टेबाजी को रोकने के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित करने के लिए आदेश जारी किया गया

प्रदेश में मध्य प्रदेश गेहूं अधिकतम स्टॉक एवं स्टॉक घोषणा नियंत्रण आदेश 2024 लागू हो कर दिया गया है.जारी किए गए आदेश के तहत प्रत्येक व्यापारी रिटेलर,बिग चैन रिटेलर, प्रोसेसर को निर्धारित स्टॉक सीमा एवं निर्धारित अवधि के लिए तय मात्रा से अधिक स्टॉक रखना क्रय विक्रय एवं विक्रय के लिए भंडारण करने पर पाबंदी लगा दी गई है.
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत स्टॉक सीमा तय करते हुए राज्य सरकार ने भी गेहूं की स्टॉक सीमा व्यापारियों, थोक विक्रेताओं के लिए 3000 मेट्रिक टन, खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक खुदरा विक्रय केंद्र के लिए 10 मेट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर वाले खुदरा विक्रय केंद्रों के लिए प्रत्येक दुकान के लिए 10 मैट्रिक टन और उनके सभी डिपो पर 3000 मेट्रिक टन की सीमा तय की है. इसी तरह प्रोसेसर के लिए वित्त वर्ष 2024 -25 के शेष महीना द्वारा गुणित मासिक स्थापित क्षमता का 70 प्रतिशत स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित कर दी गई है.
उल्लेखनीय की केंद्र सरकार द्वारा विगत 24 जून 2024 को खाद्य सुरक्षा प्रबंध करने तथा जमाखोरी और बेईमानी से की जा रही सट्टेबाजी को रोकने के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित करने के लिए आदेश जारी किया गया था उक्त आदेश प्रदेश सरकार द्वारा विगत 6 सितंबर 2024 को जस का तस मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है.
राज्य शासन ने जारी किए गए आदेश के तहत अब गेंहूँ स्टॉक की जांच,तलाशी वह परिसर में प्रवेश आदि की कार्रवाई की शक्ति जिला स्तर पर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर,तहसीलदार,जिला आपूर्ति अधिकारी,सहायक आपूर्ति अधिकारी को प्रदान की गई है. साथ ही सभी रिटेलर,बिग चैन वह प्रोसेसिंग करने वाली यूनिट को पाबंद किया गया है कि वह अपने स्टॉक की स्थिति की घोषणा पोर्टल https://evegoils.nic.in/wsp/login पर नियमित रूप से अपडेट करेंगे.
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