खुले में तथा बिना अनुमति के मांस तथा मछली के विक्रय पर रोक, अनुमति लेना अनिवार्य 

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने धर्मगुरुओं एवं अधिकारियों की बैठक ली

Dec 15, 2023 - 12:35
Dec 16, 2023 - 07:58
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खुले में तथा बिना अनुमति के मांस तथा मछली के विक्रय पर रोक, अनुमति लेना अनिवार्य 

      कलेक्टर  कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक  सचिन शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभिन्न धर्मगुरुओं की संयुक्त बैठक लेकर कहा  है कि खुले में तथा बिना अनुमति के मांस तथा मछली के विक्रय पर  प्रतिबंधित किया  गया है। इस सम्बन्ध में अनुमति लेना अनिवार्य है और नियमों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के मांस एवं मछली की बिक्री के लिये नगरीय विकास विभाग के अधिनियमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधान लागू है ।  जिसके  तहत  सीएमएचओ द्वारा मांस एवं मछली के विक्रय के सम्बन्ध में अतिरिक्त शर्तें लगाई गई है। इन अधिनियम के अन्तर्गत जारी निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख है कि मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच/दरवाजा एवं साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास मांस-मछली का विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि नियमों का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाना सुनिश्चित  किया जाएगा । 

 

नगरीय निकाय की अनुमति के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध

 बैठक में नगर निगम आयुक्त  रोशन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 की धारा-253, 254 तथा 255 एवं मप्र नगर पालिका अधिनियम-1961 की धारा-268 एवं 269 के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के अनुमति-पत्र (लायसेंस) के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नहीं करने का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों से अनुमति-पत्र प्राप्त किये बिना अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए खुले में या निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त पशु मांस तथा मछली का विक्रय किया जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा सम्बन्धितों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी.

 

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Harishankar Sharma State Level Accredited Journalist राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार , 31 वर्षों का कमिटेड पत्रकारिता का अनुभव . सतत समाचार, रिपोर्ट ,आलेख , कॉलम व साहित्यिक लेखन . सकारात्मक एवं उदेश्य्पूर्ण पत्रकारिता के लिए न्यूज़ पोर्टल "www. apni-baat.com " 5 दिसम्बर 2023 से प्रारम्भ . संपर्क apnibaat61@gmail.com "Harishankar sharma " state leval acridiated journalist residing at ujjain mp. .working since 31 years in journalism field . expert in interviews story , novel, poems and script writing . six books runing on Amazon kindle . Editor* news portal* www.apni-baat.com