खुले में तथा बिना अनुमति के मांस तथा मछली के विक्रय पर रोक, अनुमति लेना अनिवार्य
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने धर्मगुरुओं एवं अधिकारियों की बैठक ली
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभिन्न धर्मगुरुओं की संयुक्त बैठक लेकर कहा है कि खुले में तथा बिना अनुमति के मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंधित किया गया है। इस सम्बन्ध में अनुमति लेना अनिवार्य है और नियमों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के मांस एवं मछली की बिक्री के लिये नगरीय विकास विभाग के अधिनियमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधान लागू है । जिसके तहत सीएमएचओ द्वारा मांस एवं मछली के विक्रय के सम्बन्ध में अतिरिक्त शर्तें लगाई गई है। इन अधिनियम के अन्तर्गत जारी निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख है कि मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच/दरवाजा एवं साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास मांस-मछली का विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि नियमों का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।
नगरीय निकाय की अनुमति के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध
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