Street  Dogs बूढे व बच्चो पर  आये दिन  हमले कर रहे हैं  कई लोगों की मौत के बाद भी चुप है Municipality's

यह आधुनिक हवा है या कुछ और कि सदियों से  Loyal  रहा एक जानवर आजकल अपने चाहने वाले मालिकों के प्रति वफादार नहीं रहा .

Mar 22, 2024 - 08:28
Apr 20, 2024 - 09:51
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Street  Dogs बूढे व बच्चो पर  आये दिन  हमले कर रहे हैं   कई लोगों की मौत के बाद भी  चुप   है Municipality's

 

कई लोगों की मौत के बाद भी चुप  है Municipality's

 

    यह आधुनिक हवा है या कुछ और कि सदियों से  Loyal  रहा एक जानवर आजकल अपने चाहने वाले मालिकों के प्रति वफादार नहीं रहा . अखबारों की सुर्खियों में रोज कहीं ना कहीं गली मोहल्ले के आवारा कुत्तों द्वारा वृद्धजनों व बच्चों पर हमले की वारदात के समाचार छपते रहते हैं.

     हाल ही की  घटनाओं पर नजर दौड़ाये   तो अकेले Bhopal  में कई वारदातें हुई है .इनमें 21 मार्च 2024  को 6 साल के बच्चे पर हमला कर कुत्तों ने उसका जबड़ा काट  दिया . Hoshangbad  रोड पर 4 साल के सुलेमान नामक बालक  को कुत्ते ने काटा और उसकी मौत हो गई . 10 जनवरी को मिलान रेजीडेंसी में 7 महीने के बच्चे को Street Dogs  घसीट ले गए  उसका क्षत  विक्षत शव  बरामद हुआ . Mandsour  में 15 वर्ष की बालिका को  Dogs ने सरे राह  नोच कर  मार  डाला . Indore  में पिछले तीन माह में कुत्ते काटने के कैसेस  प्रतिमाह  3000  से बढ़कर 4000 हो गए .इंदौर के सुदामा नगर में टिफिन देने गए 62 साल  के  बुजुर्ग को कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया.  अमितेश नगर में 2 मार्च को 52 वर्षीय  चरण सिंह   को टहलते वक्त 5 कुत्तों ने हमला कर घायल कर दिया  .

     धार्मिक नगरी  Ujjain  में पिछले दो माह में 1718 डॉग बाइट के केसेस रिपोर्ट किए गए बाहर से आए 15 श्रद्धालुओं को कुत्तों ने काट लिया .यह तो केवल महज उदाहरण है . देश  में  आए दिन गली  मोहल्ले में कुत्ते के काटने का शिकार होकर लोग परेशान होते रहते हैं . एंटी रैबीज इंजेक्शन  मजबूरी में लगवाना पड़ता है.

 

क्यों नियंत्रित नहीं कर पा रही है Municipality's

कानून की क्या रोक है

 

    As per Indian law 

Street dogs cannot be beaten , killed or driven away or displaced or dislocated, they can only  sterlized in the manner envisaged  in the  Animal birth control Dogs Rules 2001  enacted under the indian prevention of Cruelty to animals Act 1960 .

 

भारतीय कानून के अनुसार

 

        सड़क पर रहने वाले कुत्तों को न तो पीटा जा सकता है, न ही मारा जा सकता है, न ही भगाया जा सकता है न ही उन्हें विस्थापित किया जा सकता है, उन्हें केवल पशु जन्म नियंत्रण Dogs  नियम 2001 में परिकल्पित तरीके से ही sterilized  किया जा सकता है, जो कि भारतीय पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत लागू किया गया है।

उक्त  कानून के अलावा समय-समय पर विभिन्न हाईकोर्ट एवं म्युनिसिपालिटी एक्ट में भी प्रावधानित है की गली के कुत्तों को पकड़ने का अधिकार केवल नगरी निकायों के पास है . कुत्तों को पकड़ कर डॉग हाउस में रखना उनसे मारपीट करना या उनको प्रताड़ित करना कानूनी अपराध घोषित किया हुआ है . नसबंदी पहले नगर निगम नगर पालिकाएं करती थी .  कई  राज्यों में वह भी नहीं करते हुए डाग लवर नसबंदी करते हैं.कुत्तो  को पकड़ कर लम्बे  समय तक  डॉग हाउस में में नहीं रखा जा सकता है.

 अब पीड़ित व्यक्ति क्या करें

क्या उपाय  है

       1960 में जब  indian prevention of Cruelty to animals Act 1960 बना होगा तब संभव है स्ट्रीट  डॉग्स  क्रूरता से पीड़ित रहे होंगे लेकिन अब बाजी पलट गई है .पीड़ित  मनुष्य हैं,  वह कुत्तों की आक्रामकता से पीड़ित है,  मजबूर है . ना तो उनकी मदद म्युनिसिपालिटी करती है न ही वह खुद इनको कहीं  छोड़ कर आ सकते हैं .जरा सी घटना को  Dog Lovers  के समूह द्वारा तुरंत कैप्चर कर लिया जाता है और तरह-तरह की  कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाती है.स्ट्रीट डॉग्स के अलावा अब तो  घरों में पालतू रखे गए कुत्ते भी अपने मालिकों पर जानलेवा हमला करते रहते हैं . इन कुत्तों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है.  यदि मालिक इनको सड़क पर छोड़ देता है  और वह कुत्ता किसी को काट लेता है तो मालिक के विरुद्ध ही केस दर्ज हो जाता है .

 अब indian prevention of Cruelty to animals Act 1960  के प्रावधानों में  विस्थापन  के  बिंदु  को  शिथिल करते हुए  कुत्तो  की  संख्या  कम  करने के  लिए जनहित याचिका के द्वारा ही  मांग  करना  होगी . तभी  कोई कार्रवाई की जाना संभव  होगी .अन्यथा लोग  इसी तरह कुत्तों के हमले का शिकार होते रहेंगे.

 

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Harishankar Sharma State Level Accredited Journalist राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार , 31 वर्षों का कमिटेड पत्रकारिता का अनुभव . सतत समाचार, रिपोर्ट ,आलेख , कॉलम व साहित्यिक लेखन . सकारात्मक एवं उदेश्य्पूर्ण पत्रकारिता के लिए न्यूज़ पोर्टल "www. apni-baat.com " 5 दिसम्बर 2023 से प्रारम्भ . संपर्क apnibaat61@gmail.com "Harishankar sharma " state leval acridiated journalist residing at ujjain mp. .working since 31 years in journalism field . expert in interviews story , novel, poems and script writing . six books runing on Amazon kindle . Editor* news portal* www.apni-baat.com